लखनऊ – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझे पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस मांझे से होने वाली किसी भी मौत को हत्या (मर्डर) माना जाएगा।

सीएम योगी के निर्देश

  • चाइनीज मांझा अब प्रदेश में पूरी तरह बैन रहेगा।
  • पुलिस प्रमुखों को छापेमारी कर इसकी उपलब्धता रोकने का आदेश दिया गया।
  • पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर इस पर कार्रवाई होगी।
  • उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा की जाएगी कि कहीं भी इसका उत्पादन या बिक्री न हो।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

  • इसी महीने हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पतंगबाजी के चरम समय में चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह रोका जाए
  • अदालत ने कहा कि सरकार पहले दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है।
  • मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने याचिका निस्तारित करते हुए साफ किया कि मानव और पक्षियों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

📌 निष्कर्ष: यूपी सरकार ने चाइनीज मांझे पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। अब इस मांझे से होने वाली किसी भी दुर्घटना को हत्या माना जाएगा। अदालत और सरकार दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस खतरनाक धागे का उत्पादन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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